Calcutta High Court

Goutam Pal – 4 घंटे के अंदर आदेश का पालन नहीं करने पर प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को अदालत की अवमानना ​​की चेतावनी

कोलकाता

Goutam Pal – न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने चेतावनी दी कि अगर चार घंटे के भीतर अदालत के आदेश पर अमल नहीं किया गया तो प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पाल के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का मामला दायर किया जाएगा।

Goutam Pal

उनके निर्देश के मुताबिक 3:20 बजे के अंदर कोर्ट के पिछले आदेश का पालन करना होगा। प्राथमिक नौकरी के इच्छुक पल्लब बारिक ने टेट 2014 में भाग लिया।

बोर्ड ने कहा कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। फिर इतने साल बीत गये। पल्लब ने बोर्ड के रिजल्ट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में केस दायर किया।

पल्लब के मुताबिक, बोर्ड ने पिछले साल कहा था कि उसने परीक्षा पास कर ली है। इतना ही नहीं उन्हें 92 फीसदी अंक मिले हैं।

जब पल्लब को पता चला कि उसने टेट पास कर लिया है तो उसने नौकरी की मांग को लेकर हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया।

पिछले 21 सितंबर को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने नौकरी चाहने वाले को प्रारंभिक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का आदेश दिया था।

दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बोर्ड ने कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया। शुक्रवार को यह मामला फिर से हाईकोर्ट में आया।

नौकरी चाहने वाले ने कोर्ट से पूछा कि बोर्ड ने कोर्ट के आदेश को लागू क्यों नहीं किया? तब जज को गुस्सा आ गया।

उनके मुताबिक कोर्ट के शुरुआती आदेश को शुक्रवार को ही लागू किया जाना चाहिए और जस्टिस गंगोपाध्याय ने उनके लिए चार घंटे तय किये।

जज ने आगे स्पष्ट किया कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो Goutam Pal के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का मामला दायर किया जाएगा।

इस मामले में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पाल की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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