कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज GST काउंसिल ने स्वीकार कर लिया।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी। वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर की दर को कम कर दिया।
कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी बरकरार
जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन की खरीद कर रही है। उस पर जीएसटी भी दे रही है, लेकिन जब इसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा।
Tocilizumab और Amphotericin B दवा टैक्स फ्री
देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए काउंसिल ने इसके इलाज में काम आने वाली Amphotericin B दवा पर जीएसटी की दर शून्य कर दी है।
वहीं Tocilizumab पर भी टैक्स जीरो कर दिया गया है. जबकि Remdesivir और एंटी-कॉग्लैंट दवा जैसे कि Heparin पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
ऑक्सीजन से लेकर टेस्टिंग किट तक सस्ती
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाइपैप मशीन, हाई फ्लो नेसल कैनुला (HFNC) और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ती हो जाएंगी।
काउंसिल ने इन पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इसी के साथ हैंड सैनेटाइजर और थर्मामीटर पर भी जीएसटी को 5% कर दिया गया है। इससे ग्राहकों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है।
