Gyanvapi मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाई कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी है।
वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया गया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षा कर लिया था।
ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी 5 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई थी।