कंबल वितरण मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की पत्नी और आसनसोल से भाजपा पार्षद चैताली तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आसनसोल में एक कार्यक्रम में कंबल बांटने के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना में चैताली का नाम शामिल है। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, गुरुवार को जस्टिस देवांशु बसाक की खंडपीठ ने चैताली की याचिका खारिज कर दी।
