कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता में हुक्का बार बंद करने के कोलकाता नगर निगम के फैसले पर रोक लगा दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा ने मंगलवार को यह आदेश दिया। जस्टिस मंथा ने कहा कि राज्य के पास इस पर कोई कानून नहीं है इसलिए हुक्का बार महानगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों में हुक्का बार संचालित कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय कानून ने वह सुविधा प्रदान की है। अगर अब भी हुक्का बार बंद करने की जरूरत पड़ी तो इसे रोकने के लिए राज्य या नगरपालिका को नया कानून बनाना होगा तब तक पुलिस हुक्का बारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।
