jiban krishna saha की जमानत याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। जस्टिस जयमाल्य बागचि की डिवीजन बेंच ने कहा कि जो सबूत मिले हैं, उनके आधार पर जमानत अर्जी देना संभव नहीं है। सीबीआई ने कहा कि बरामद फोन में नौकरी चाहने वालों से बातचीत के रिकॉर्ड हैं। सीबीआई ने सुनवाई में कहा कि भर्ती भ्रष्टाचार में जीबन कृष्ण साहा की सीधी भूमिका है।
