जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में अवैध निर्माण के मामले में कोलकाता नगर निगम और रवींद्र भारती विश्वविद्यालय ने हलफनामा पेश किया है। हलफनामा सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में पेश किया गया। हाई कोर्ट के मुताबिक कोर्ट कोलकाता नगर निगम की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने नगर निगम की हेरिटेज समिति को फिर से रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। संयोग से पिछले साल नवंबर में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने महर्षि भवन, रवींद्रनाथ टैगोर के जोड़ासंकोर स्थित तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय को गिराने का आदेश दिया था लेकिन अवैध निर्माण को गिराने के संबंध में अब तक कोलकाता नगर निगम और हेरिटेज कमेटी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं यह बताते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। 13 फरवरी को मामले की दोबारा सुनवाई होगी।
