Kaltan Dasgupta – वामपंथी युवा नेता कल्टन दासगुप्ता को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रिहा कर दिया। उन्हें 500 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई।
Kaltan Dasgupta
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कल्टन को कोर्ट की इजाजत के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोर्ट की इजाजत के बिना पुलिस उनकी जांच भी नहीं कर सकती।
राज्य सरकार को इस मामले में चार हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करना है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को है।
कल्टन दासगुप्ता के मामले की सुनवाई गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ में हुई।
उल्लेखनीय है कि आरजीकर घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर साल्टलेक में स्वास्थ्य भवन के सामने धरने पर बैठे है। सीपीएम की ओर से भी लालबाजार अभियान चलाया गया था।
इस बीच तृणमूल नेता कुणाल घोष ने एक ऑडियो जारी किया था जिसमे सुना गया था कि कोई साल्टलेक में जूनियर डॉक्टरों की रैली पर हमले की योजना बना रहा था। हालांकि इस ऑडियो के सत्यता की पुष्टि सनलाइट नहीं करता।
कुणाल घोष ने आरोप लगाया था कि धरनास्थल पर हमला कर इसका दोष तृणमूल पर मढ़ने की योजना थी। ऑडियो जारी होने के बाद पुलिस ने उसके आधार पर जांच शुरू कर दी और कल्टन को गिरफ्तार किया।