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कोरोना काल में रैलियों की इजाजत पर भड़का मद्रास हाईकोर्ट, कहा- EC के अफसरों पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा

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देश में कोरोना वायरस की नई लहर के कारण हाहाकार मचा है। इसी मसले पर सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बाद भी चुनावी रैलियों को नहीं रोका था।

 

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस. बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी वेव का जिम्मेदार है। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए।

 

अदालत में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनकी ओर से कोविड गाइडलाइन्स का पालन किया गया, वोटिंग डे पर नियमों का पालन किया गया था। इसपर अदालत नाराज हुई और पूछा कि जब प्रचार हो रहा था, तब क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लेनट पर था।

 

गाइडलाइन्स का पालन नहीं हुआ तो मतगणना पर लगाएंगे रोक

 

अदालत ने दी कड़ी चेतावनी अदालत ने इसी के साथ चेतावनी दी है कि अगर दो मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया, तो वह मतगणना पर रोक लगा देंगे।

 

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वास्थ्य का हाईकोर्ट ने अब चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मिलकर प्लान बनाना चाहिए और काउंटिंग डे की तैयारी करनी चाहिए।

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