मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को 3 मई के बाद हटाने के राज ठाकरे की धमकी के बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है।
यानी अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी। सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल जल्द ही इस संबंध में महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ एक बैठक भी करेंगे.।अगर कोई बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नए नियमों के अनुसार अब मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन नहीं बजाया जा सकेगा। इसके अलावा भजन के लिए भी अनुमति लेनी होगी। नासिक के उपायुक्त दीपक पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
