Malegaon Bomb Blast Case Verdict – महाराष्ट्र के मालेगांव में 17 साल पहले हुए बम धमाके में फैसला आ गया है।
Malegaon Bomb Blast Case Verdict
NIA स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया है। ये ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को हुआ था।
कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि NIA तमाम आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया है।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई रंग या धर्म नहीं होता हैं। NIA कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने ये तो साबित कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ था, लेकिन वे ये साबित करने में नाकाम रहे कि बाइक में बम प्लांट किया गया।
इस पूरे मामले में भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।