नई दिल्ली। करीब नौ हजार करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट (पीएमएलए) मामलों की मुम्बई के स्पेशल कोर्ट ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उसकी संपत्तियों को जब्त करने की आगे की कार्यवाही शुरू कर सकेगा। पीएमएलए कोर्ट ने विजय माल्या की अपील करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया।उल्लेखनीय है कि माल्या को लंदन की वेस्टमिन्सटर कोर्ट ने ब्रिटेन सरकार को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश पहले ही दिया हुआ है।
दरअसल, माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 के तहत भगोड़ा घोषित करने संबंधी याचिका पर स्पेशल कोर्ट में मामला चल रहा था, जिस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 26 दिसम्बर 2018 को फैसला पांच जनवरी तक के लिए सुरक्षित रखा था। मामले की सुनवाई के दौरान माल्या की ओर से पहले पीएमएलए कोर्ट को बताया गया था कि वह भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है, उसने यह भी कहा था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल नहीं है। माल्या इस समय लंदन में है। लंदन की कोर्ट माल्या के प्रत्यर्पण के लिए रजामंदी दे चुकी है, लेकिन माल्या के पास फिलहाल इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का वक्त है।