पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा निकालने की योजना को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी की रथयात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीजेपी की स्टेट यूनिट राजनीतिक बैठकें और रैलियां कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता की रथ यात्रा से सौहार्द बिगड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि भाजपा नई यात्रा के लिए संशोधित योजना लेकर आती है, तो उस पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से रथयात्रा को लेकर नया शेड्यूल पश्चिम बंगाल सरकार को देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बीजेपी के नए यात्रा शेड्यूल पर संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर फैसला ले ताकि इनका मौलिक अधिकार प्रभावित न हो।
बता दें कि बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बीजेपी की रथयात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार की यह दलील थी कि इससे सौहार्द बिगड़ेगा. बाद में बीजेपी ने इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने रथयात्रा की मंजूरी दे दी थी, लेकिन डिविजन बेंच ने रथयात्रा को मंजूरी नहीं दी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
