पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की प्रचंड जीत के बाद राज्य में कई जगहों पर हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। कई लोगों की मौत भी हो गई है।
वहीं, इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्थाएं टूट गई है, लिहाजा, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा जाए।
बता दें कि 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों के खिलाफ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों द्वारा पूरे राज्य में व्यापक हिंसा की कई घटनाएं को अंजाम देने को लेकर याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता ने महामहिम राष्ट्रपति से अनुच्छेद 356 के तहत उचित कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता संघ ने पश्चिम बंगाल में लक्षित कर राजनेताओं व अन्य लोगों को निशाना बनाकर हमला करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल गठित करने के लिए दिशा-निर्देश की भी मांग की है।
