Raj Bhavan के सामने बीजेपी के धरना कार्यक्रम को हरी झंडी मिल गई है। इस पर राज्य को कोई आपत्ति नहीं है। राज्य ने इसकी जानकारी कलकत्ता हाई कोर्ट को दी।
Raj Bhavan
गुरुवार को राज्य के महाधिवक्ता (एजी) किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि धरना आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। कार्यक्रम रविवार को चार घंटे तक किया जा सकता है।
राज्य के एजी ने राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर मामले के बारे में हाई कोर्ट को बताया। शुवेंदु के वकील ने कहा कि उस तारीख पर कार्यक्रम संभव नहीं है।
जवाब में एजी ने कहा कि उन्हें इस बारे में दोबारा पता लगाना होगा। इसके बाद जस्टिस अमृता सिंह ने टिप्पणी की कि बार-बार सुनवाई टालना ठीक नहीं है।
गुरुवार को नवान्न में बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, जब अभिषेक राजभवन के सामने धरने पर बैठे थे, तब धारा 144 नहीं थी। इस बात का जिक्र शुभेन्दु के वकील ने कोर्ट में किया।
इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिन्हा ने कहा, ”राजनीतिक नेताओं पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है।एजी कोर्ट में जो कहते हैं उस पर विश्वास करें।
राजनीतिक नेताओं के बयानों से उलझनें बढ़ती जा रही हैं।राजनीतिक मामले के कारण बाकी मामलों को भी नुकसान होता है।