राजस्थान में आज 5,660 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 358 मरीज़ ठीक हुए और एक मरीज़ की मौत हुई है। सक्रिय मामले 19,467 हो गए हैं।
बढ़ते संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं और नई गाइडलाइन भी जारी की है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए सोमवार से सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद करने का आदेश जारी किया है। शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य में 30 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि, विभाग ने ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने का निर्देश जारी किया है।
सुबह 5 से 8 बजे तक धार्मिक स्थल खुले रहेंगे
वहीं, शादी समारोह, मेला, जुलूस, रैली आदि में लोगों की अधिकतम संख्या 50 ही रहेगी। राज्य में धार्मिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और डबल डोज वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी। साथ ही सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। वहीं, लोहड़ी, मकर संक्राति और पोंगल पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
वहीं, रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है, जबकि सिनेमाहॉल भी 50 प्रतिशत के साथ रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। बाजार, दुकान और शॉपिंग मॉल का भी समय संशोधित किया गया है। रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं।