Sandeshkhali मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही शेख शाहजहाँ को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की खंडपीठ ने ये आदेश दिया। ईडी ने अपने ऊपर हुए हमले की जांच के लिए गठित एसआईटी का शुरू से ही विरोध किया था और सीबीआई ने जांच का अनुरोध किया था।
आख़िरकार मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने ईडी की मांग को सही ठहराया और सीबीआई जांच का आदेश दिया। शेख शाहजहां को मंगलवार शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया।
उल्लेखनीय है कि ईडी पर हमले के 56 दिनों बाद शेख शाहजहां को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।