मार्च से बेसरकारी स्कूल में पहले की तरह पूरी फीस देनी होगा। निजी स्कूलों को 80 फीसदी नहीं बल्कि पूरी फीस देनी होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले में स्कूल फीस की जानकारी दी। कोरोना काल में बकाया स्कूल फीस का 50% देना होगा। लेकिन बकाया भुगतान नहीं होने पर 25 मार्च तक स्कूल प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएगा। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
कोरोना के दौरान स्कूल बंद थी। अभिभावकों का आरोप था कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी स्कूल प्रशासन अन्य फीस ले रहा है इस संबंध में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि 80 फीसदी ट्यूशन फीस देनी होगी। इस बीच, छात्रों के लिए स्कूल के दरवाजे फिर से खुल गए हैं। नतीजतन, मामला फिर से उच्च न्यायालय में आया। कोर्ट ने उस मामले में यह आदेश दिया है।
