Sheikh shahjahan को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई, ईडी और राज्य पुलिस कोई भी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकता है।
कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम की खंडपीठ ने बुधवार को स्पष्ट आदेश दिया।
कोर्ट ने सोमवार को यह भी कहा था कि कोर्ट ने पुलिस को शाहजहां को गिरफ्तार न करने का कोई आदेश नहीं दिया है।
