ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है। वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। ऐसे में अगली सुनवाई 22 सितम्बर को होगी।
