SIR – सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 28 जुलाई को बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
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इस सुनवाई को बिहार चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वोटर पहचान के लिए आधार और राशन कार्ड को न शामिल किए जाने पर सवाल पूछे थे।
चुनाव आयोग ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पहली रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। आयोग ने बताया कि राज्य में 65 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।
लेकिन इसी के साथ आयोग ने साफ कहा है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रकाशित किसी भी मतदाता का नाम बिना सक्षम प्राधिकारी (ERO) के नोटिस और स्पष्ट आदेश के हटाया नहीं जाएगा।