स्कूल सेवा आयोग में ग्रुप डी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 573 लोगों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। पहले 573 लोगों का वेतन रोकने का आदेश दिया था।
बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। इससे पहले अभिजीत गांगुली की अध्यक्षता वाली पीठ ने नियुक्ति की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। बाद में स्कूल सेवा आयोग उस निर्देश को चुनौती देते हुए खंडपीठ के पास गया।
हालांकि सीबीआई जांच के आदेश को वहां खारिज कर दिया गया था, लेकिन अदालत ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया था।