Supreme Court

SSC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बहाल, 26 हजार लोगों की नौकरी रद्द

बंगाल दिल्ली

SSC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है।

Supreme court on SSC

कलकत्ता हाईकोर्ट ने करीब एक साल पहले ही भ्रष्टाचार की बात करते हुए 26 हजार नौकरी का पूरा पैनल रद्द करने का आदेश दिया था।

राज्य ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर कई बार सुनवाई हुई।

आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बहाल रखा और पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ‘हमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती।’ यानी सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 की नियुक्ति रद्द कर दी।

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