SSC Recruitment – 26 हजार नौकरियां रद्द करने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर टल गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मामले की सुनवाई अगले गुरुवार को होगी।
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उन्होंने कहा कि ”हम दो बातों पर विचार करेंगे। पहला कि क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए? दूसरा क्या अवैध रूप से नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा, कई ओएमआर शीट सीबीआई अधिकारियों द्वारा बरामद की गईं थी, बर्खास्त किए गए लोगों के वकीलों ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।
उनके मुताबिक, उन सभी ओएमआर शीट्स के पास धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सत्यापित करने के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं है।
चीफ जस्टिस ने कहा, इस बात को मानने की जरूरत नहीं है। मामला हाई कोर्ट में भेजा गया। हाई कोर्ट ने विचार के बाद अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि “कई मुद्दों को लाकर अनावश्यक जटिलता पैदा न करें।