Sujoy Krishna Bhadra – कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भर्ती भ्रष्टाचार मामले में आरोपी सुजॉय कृष्ण भद्र उर्फ ’कालीघाट के काकू’ को अंतरिम जमानत दे दी है।
Sujoy Krishna Bhadra
मंगलवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिंह रॉय की खंडपीठ ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।
ईडी मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। मंगलवार को उन्हें सीबीआई मामले में भी जमानत दे दी गई।
हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें मेडिकल और मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत दी गई है। हालांकि, यह जमानत भर्ती भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े सीबीआई के एक मामले में दी गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें कई शर्तें भी लगाई हैं।
अदालत ने सीबीआई को सुजय कृष्ण की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया है। वह चिकित्सा कारणों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से बाहर नहीं जा सकेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की गई है।
