Supreme Court on Aravalli Hills – सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में 20 नवंबर को दिए अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है।
Supreme Court on Aravalli Hills
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से जवाब मांगा गया है।
अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति द्वारा सुझाई गई परिभाषा को स्वीकार किया था।
इसके मुताबिक, केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कहा था कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की रक्षा के लिए स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बेहद जरूरी है।
आज सोमवार की सुनवाई में सीजेआई ने कहा कि हम इसे आवश्यक मानते हैं कि समिति की सिफारिशों और इस न्यायालय के निर्देशों को फिलहाल स्थगित रखा जाए।
समिति के गठन तक यह स्थगन प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि 21 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया जाता है।
