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Supreme Court on RG Kar – कोर्ट ने किया टास्क फोर्स का गठन, सीबीआई से मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट, पुलिस की भूमिका पर भी उठाए सवाल

कोलकाता

Supreme Court on RG Kar – आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।

Supreme Court on RG Kar

मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की निगरानी में टास्क फोर्स बनेगी। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पुलिस पर भी सवाल उठाए।

Supreme Court on RG Kar – कोर्ट ने पूछा कि 7000 लोग कैसे अस्पताल में घुस गए। क्राइम सिन को क्यों सुरक्षित नही किया गया। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने डीजीपी विनीत गोयल को हटाने की मांग की है।

Supreme Court on RG Kar – कोर्ट ने कहा कि हम डॉक्टरों से अनुरोध करते हैं कि वे काम पर लौट आएं। हम डॉक्टरों से अपील करते हैं कि हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां हैं।

जस्टिस जेबी पारदीवाला: एफआईआर दर्ज करने वाला पहल कौन था और हमें समय भी बताएं..इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया मृतक के पिता.। जब यूडी रिपोर्ट तब बनाई गई थी.. बाद में अस्पताल के वाइस प्रिंसिपल द्वारा।

जस्टिस पारदीवाला: आज पुरानी सीआरपीसी की धारा 174 क्या है… क्या कोई हमें बता सकता है। एक ही एफआईआर के लिए दो शिकायतें नहीं हो सकतीं..

सिब्बल: रात 11:45 बजे। CJI: शव को अंतिम संस्कार के लिए कब सौंपा गया। SG: रात 8:30 बजे के आसपास..CJI: तो एफआईआर रात 11:45 बजे है और वह अंतिम संस्कार के 3 घंटे बाद है

सिब्बल: उन्होंने 11:45 बजे शिकायत की..वे सदमे में थे. वे पोस्टमार्टम चाहते थे और यह किया गया. सभी की वीडियोग्राफी की गई।

उल्लेखनीय है कि घटना के विरोध में कोलकाता समेत देशभर में डॉक्टरों से लेकर तमाम वर्ग और आम लोगों ने जुलूस – प्रदर्शन किया।

घटना पर कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। बाद में हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी और अब सीबीआई जांच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी

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