पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका (Supreme Court on West Bengal Panchayat Poll) लगा है। सुप्रीमकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया।
Supreme Court on West Bengal Panchayat Poll
न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि चुनाव कराने से हिंसा में लिप्त होने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव और लोकतंत्र की विशेषताएं है। हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं हो सकते हैं।