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बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया गुजरात सरकार और केंद्र को नोटिस

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बिलकिस बानो के मामले में दायर याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान 14 लोगों की हत्या और महिलाओं के सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों को सजा में छूट देने पर गुजरात सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी।

इससे पहले गुजरात सरकार ने कहा था कि गुजरात में 2002 के दंगों के बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले सभी 11 दोषियों को 2008 में दोषी ठहराए जाने के समय गुजरात में प्रचलित माफी नीति के तहत रिहा किया गया है। गुजरात सरकार के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी 16 अगस्त को दी थी। उन्होंने मामले में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के दावों को खारिज कर दिया था।

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