Supreme Court

Supreme court में आज नौकरी प्रार्थियों के मामले की सुनवाई, योग्य – अयोग्य पर आ सकता है फैसला

बंगाल दिल्ली

Supreme court में आज 26,000 SSC नौकरियां रद्द करने के मामले में सुनवाई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नौकरी रद्द करने के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी।

Supreme Court

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया।

सोमवार को इस मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को कानूनी मदद देने की बात कही जो इसके हकदार हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां रद्द करने का आदेश दिया था।

फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सुप्रीम कोर्ट गया। राज्य और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी वहां मामले दायर किए। कुछ बेरोजगार सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इससे जुड़े करीब 10 मामलों पर एक साथ सुनवाई करेगा।

Supreme court – पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया था कि पैनल से योग्य लोगों का चयन कैसे संभव होगा। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में कई गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए।

ऐसे में इस मामले से जुड़े वकीलों के एक वर्ग का मानना ​​है कि एसएससी के लिए योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हो सकती है।

Share