Suvendu Adhikari चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित लोगों के साथ राजभवन के सामने धरना देना चाहते थे जिसकी पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी।
Suvendu Adhikari
जिसके बाद सुभेन्दु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने राजभवन के उत्तरी गेट से 10 मीटर दूर कार्यक्रम की अनुमति को लेकर राज्य की स्थिति जाननी चाही है।
दूसरी ओर, राज्य आज अमृता सिंह की पीठ धारा 144 के बावजूद पिछले साल अक्टूबर में तृणमूल ने राजभवन के सामने धरना कैसे दिया और पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की इसपर भी अपनी राय देगी।
दोनों मामले में कोर्ट के तरफ से क्या आदेश देता है इस पर आज नजर रहेगी। अगर शुभेन्दु अधिकारी को अनुमति नही मिलती है तो तृणमूल ने धरना कैसे दिया इसपर क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा।