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क्या कर सकते हैं Civic Volunteer, हाई कोर्ट की फटकार के बाद गाइडलाइंस जारी

कोलकाता

Civic Volunteer द्वारा अब कोई और प्रशासनिक कार्य नहीं होगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य पुलिस ने सिविक वालंटियर्स के काम के लिए गाइडलाइन तय की है। Civic Volunteer के काम को लेकर कई शिकायतें थीं। राज्य सरकार और पुलिस को हाईकोर्ट में भी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ही इन दिशा-निर्देशों को प्रकाशित किया गया। गाइडलाइंस के मुताबिक, सिर्फ पूजा, त्योहारों के दौरान ही Civic Volunteer पुलिस की मदद कर सकते हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। अवैध पार्किंग रोकने में पुलिस की मदद करेंगे। इससे आम लोगों की सुरक्षा में पुलिस को मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि आमता के छात्र नेता अनीस खान की मौत ने Civic Volunteer की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया था।

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