सनलाइट। पीएम मोदी ने मंगलवार की रात राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। इस दौरान लोगों से घरों से ना निकलने की अपील की गई है। ऐसे में गाइडलाइन्स जारी की गई है जिसके अनुसार कुछ आवश्यक सेवाओं को लेकर ढील दी गई है।
गाइडलाइन्स के मुताबिक सरकारी दफ्तर, पेट्रोल (सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी) पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन यूनिट और आपात सेवाओं वाले संस्थान खुले रहेंगे। इस दौरान राज्य सरकार के तहत आने वाली पुलिस, जिला प्रशासन, निगम दफ्तर भी खुले रहेंगे। इन दफ्तरों को कम से कम कर्मचारियों के साथ काम करने की हिदायत बरती गई है।
इसके अलावा, अस्पताल, मेडिकल संबंधित सभी संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी सभी खुले रहेंगे। निजी संस्थानों को बंद रहने के आदेश जारी किए गए हैं लेकिन जरूरी सेवाओं वाले संस्थान को छूट दी गई है।
इनमें राशन शॉप (पीडीएस के तहत आने वाली) सब्जी, फल, डेयरी, मीट-मछली की दुकानें खुली रहेंगी। जिला प्रशासन लोगों की मूवमेंट कम करने के लिए इन संस्थानों को होम डिलवरी करने के निर्देश दे सकता है।
इसके अलावा बैंक व बीमा दफ्तर और एटीएम पहले की तरह काम करते रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडबैंड व केबल सेवा, आवश्यक कार्यों से जुड़ी आईटी सेवाओं को इस लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। साथ ही कहा गया है कि कोशिश की जाए की ज्यादातर काम काम घर से हों।
