कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि यह रोक अगले सितंबर तक या अदालत के अगले आदेश तक लागू रहेगी।
Share from here
