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इनकम टैक्स की वेबसाइट क्रैश, नही कर पा रहे लोग आधार पैन लिंक

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पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए आज आखिरी तारीख है। इस वजह से ज्यादा संख्या में लोगों के इनकम टैक्स की साइट पर एक्सेस करने से साइट क्रैश कर गई। 

 

लिंक नहीं कराने पर 1,000 रुपये जुर्माना 

 

लोगों की भीड़ उमड़ने की वजह 31 मार्च तक पैन के आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड का इनेक्टिव हो जाना है। इसके अलावा बाद में लिंक कराने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगना भी इसकी बड़ी वजह है। 

 

ऑफलाइन ऐसे कराएं लिंक 

 

अगर आपको इनकम टैक्स की साइट पर आधार और पैन लिंक कराने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी इसे लिंक करा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर  ‘UIDAIPAN लिखने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों की आधार संख्या उसके बाद एक स्पेस देकर 10 अंकों और अक्षरों वाला पैन नंबर डालकर मैसेज करना है’ इसे ‘UIDPAN-स्पेस-12 अंक का आधार नंबर-स्पेस-10 अंक का पैन नंबर‘ इस तरह से लिखना है।

 

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