देश में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वो लॉकडाउन लगाने के बारे में गंभीरता से विचार करें।
कोर्ट ने कहा, “हम केंद्र और राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि वो ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाएं जहां अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना हो सकती है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार जनहित में लॉकडाउन भी लगा सकती है।”
हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि लॉकडाउन का सामाजिक और आर्थिक असर हाशिए पर रहने वाले समुदायों और मज़दूरों पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो वो इन समुदायों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही व्यवस्था करे।
