सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को धक्का लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी गई। राज्य सरकार विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में गई थी। राज्य की याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। इससे पहले राज्य सरकार ने लीव पिटीशन में याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन राज्य ने फिर से एलपीए के साथ वही आवेदन दायर किया। उस आवेदन को इस बार भी खारिज कर दिया गया।
