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Calcutta High Court

अग्निमित्रा पाल समेत बीजेपी के तीन नेताओं को हाईकोर्ट से राहत

कोलकाता

अग्निमित्रा पाल समेत बीजेपी के तीन नेताओं को हाईकोर्ट में राहत मिली है। पुलिस 16 जनवरी तक गिरफ्तारी जैसी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएगी। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथर ने आदेश दिया है। अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। 3 दिसंबर को भाजपा की बैठक और रैली के बाद इन तीन भाजपा नेताओं, अग्निमित्रा पाल, दीपक हलदर और प्रद्योत वैद्य के खिलाफ कुलपी और उस्ति पुलिस थानों में कुल 5 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भाजपा का दावा है कि उन्होंने अपने सभा स्थल को तोड़े जाने के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से शिकायत की। उल्टे पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। इसके बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह आदेश उसी मामले में है।

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