तृणमूल विधायक और राज्य मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में भद्दी टिप्पणी की थी। उस मामले में शिकायत भी की गई थी। इस मुद्दे को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी। उस जनहित मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया था। लेकिन ममता बनर्जी के वकील ने अखिल गिरी के खिलाफ दर्ज मामले में मुख्यमंत्री के पक्ष में होने पर आपत्ति जताई। वह जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को पार्टी क्यों बनाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एक खंडपीठ ने दायर मुकदमे में मुख्यमंत्री का नाम पार्टी से हटाने का आदेश दिया। यह आदेश खंडपीठ ने सोमवार को दिया।
