पैन-आधार लिंक (Pan Aadhaar link) कराने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। 31 मार्च 2023 तक अगर कोई अपना आधार-पैन लिंक (Pan Aadhaar link) नहीं कराता है तो उसका Pan Card निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे में इस काम को आज ही पूरा कर लें। ऐसा न करने पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।
Pan Card निष्क्रिय होने पर होगा वित्तीय नुकसान
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने यह भी जानकारी दी है कि 31 मार्च तक आधार-पैन लिंक (Pan Aadhaar link) करने पर 1,000 रुपये बतौर जुर्माना देना होगा और साथ ही 1 अप्रैल से पैन को दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद ही आपके पैन को दोबारा एक्टिव किया जाएगा। पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में करदाता अपने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि जैसी कई जगहों पर भी आप निवेश नहीं कर पाएंगे।

Pan Aadhaar को कैसे करें link
- Pan Aadhaar को link करने के लिए income tax की website, www.incometax.gov.in पर जाना होगा।
- अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करिए।
- यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
- फिर आपके सामने एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जिसमें पैन आधार को लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा।
- इस ऑप्शन में आपके पैन के अनुसार नाम, जन्मतिथि और जेंडर जैसे डिटेल्स पहले से ही भरे मिलेंगे।
- इसके बाद आपके आधार और पैन की जानकारी को वेरीफाई कर लें।
- आगे Link Now के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको संदेश दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा आपके पैन और आधार को सफलतापूर्वक लिंक कर दिया गया है।
कैसे चेक करें कि आपका PAN Aadhaar Link है या नहीं
- आयकर विभाग की आधिकारिक साइट – www.incometax.gov.in पर जाएं
- लिंक पर क्लिक करें, वहां आपको ‘लिंक आधार स्टेटस’ चेक करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
- पूरी जानकारी भरने के बाद, ‘लिंक आधार स्टेट्स देखें’ पर क्लिक करें।
- यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका पेन आधार से जुड़ा है या नहीं।