ED – CBI के दुरुपयोग के खिलाफ 14 राजनीतिक दलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं बताया है। इस मामले में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूर्ण ने कहा कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। सीजेआई ने कहा कि नेता आम इंसान से बढ़कर नहीं हो सकता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं।
