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भाजपा नेता मुकुल रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

कोलकाता

कोलकाता। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मुकुल रॉय के खिलाफ बैंकशाल कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

हवाला कारोबार के एक मामले में भेजे गए थे कई नोटिस

हवाला कारोबार के एक मामले में पूर्व में जारी किए गए कई नोटिस की अनदेखी करने के कारण यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक बड़ाबाजार इलाके में पुलिस ने कल्याण राय बर्मन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 90‌ लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे। रुपये के स्रोत से संबंधित उस शख्स के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। पूछताछ में उसने बताया था कि ये हवाला के रुपये थे जो दिल्ली भेजे जाने थे।

बाद में पुलिस ने इस मामले में आठ और लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद बैंकशाल कोर्ट में इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही थी।

पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि पकड़े गए लोगों ने इस नकदी के बारे में मुकुल रॉय का नाम लिया था। इसके बाद कई बार कोलकाता पुलिस ने मुकुल रॉय को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन हर बार उन्होंने नोटिस की अनदेखी की। आगामी 29 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

मुकुल रॉय के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पुलिस नोटिस के खिलाफ मुकुल रॉय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर बैंकसाल कोर्ट के जज ने कहा कि किसी भी कोर्ट में याचिका लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे। जब किसी मामले में आपका नाम आया है तो आपको आना ही होगा। इधर कोर्ट के इस निर्देश के बाद कोलकाता पुलिस ने 30 जुलाई को मुकुल रॉय को थाने बुलाया है।

इस पूरे प्रकरण को मुकुल रॉय ने राजनीतिक साजिश करारा दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के निर्देश पर सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में इस पर याचिका लगाई है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी

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