कुंतल घोष चिट्ठी मामले में Abhishek Banerjee से पूछताछ कर सकेगी सीबीआई – ईडी। जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश को जस्टिस अमृता सिन्हा ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर पुनर्विचार करने या वापस लेने के अनुरोध को वापस कर दिया। साथ ही अभिषेक बनर्जी -कुंतल घोष पर 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना तुरंत उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने का निर्देश दिया गया है।
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