West Bengal पंचायत चुनाव के बाद भी राज्य में जारी हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय वाहिनी को दस दिन और राज्य में रखने की बात कही। जिसे मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भटृाचार्य की खंडपीठ द्वारा सहमति दे दी गई है।
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