Article 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म किए जाने और एक राज्य को दो हिस्सों में बांटकर केंद्रशासित प्रदेश बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।
Supreme Court on Article 370
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया सरकार का फैसला बरकरार रहेगा।
कोर्ट ने कहा कि राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। यह भी संकेत मिलता है कि यह एक अस्थायी प्रावधान है।
सीजेआई ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की यह दलील खारिज की कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र द्वारा कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती।
सीजेआई ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। सीजेआई ने कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा।
कोर्ट ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि कदम उठाए जाएं ताकि सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा में चुनाव हो जाएं और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो जाए।