कोलकाता। एक फर्जी कंपनी के अवैध कारोबार को फैलाने में मदद के नाम पर घूस लेते नारद स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी सैयद मोहम्मद हुसैन मिर्जा को बैंकशाल कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को उनकी पांच दिनों की सीबीआई रिमांड पूरी हुई थी। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। उन्हें गत गुरुवार को ही गिरफ्तार किया गया था।
सोमवार उन्हें बैंकशाल कोर्ट में विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। यहां सीबीआई ने कहा कि मिर्जा से और अधिक पूछताछ की जरूरत है ताकि इस मामले में पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की गई जिसे स्वीकार कर लिया लिया गया। मिर्जा के अधिवक्ता ने जमानत की याचिका लगाई थी लेकिन न्यायाधीश अनुपम मुखर्जी ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत पर भेजने का निर्देश दिया।
सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी मिर्जा ने कई बड़े राज खोले हैं। दरअसल मुकुल रॉय के कहने पर ही मिर्जा ने नारद स्टिंग ऑपरेशन कर रहे मैथ्यू सैमुअल से पांच लाख रुपये घूस के तौर पर लिए थे। मुकुल ने दावा किया था कि उन्होंने किसी तरह के कोई रुपये नहीं लिया है लेकिन पूछताछ के दौरान मिर्जा ने बताया है कि मैंथ्यू से रुपये लेने के बाद मुकुल रॉय के कोलकाता के एलगिन रोड स्थित आवास पर आकर उन्होंने वे रुपये उनके (मुकुल) हवाले कर दिया था। हालांकि मुकुल इससे इनकार करते रहे हैं।