Suvendu Adhikari और बीजेपी के 4 विधायक संदेशखाली नहीं पहुंच सके थे। धमाखली से पहले उन्हें रामपुर से कलकत्ता लौटना पड़ा था।
Suvendu Adhikari
इसके बाद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली जा सकते हैं।
न्यायमूर्ति कौशिक चंदर ने कहा, “विपक्षी नेता संदेशखाली में जहां धारा 144 हटा दी गई है जा सकते हैं ।”
इस मामले में जज ने कहा, विधि निषेध जरूर लगा सकता है, लेकिन यह नहीं कह सकता कि मत जाओ।
अदालत इस बात पर गौर करेगी कि क्या विधि निषेध स्वीकार्य है या क्या सत्ता का दुरुपयोग हुआ है।