Calcutta HC on Garden Reach Case – कलकत्ता हाई कोर्ट ने गार्डनरिच में गिरे निर्माणाधीन मकान को लेकर कहा कि ऐसा नहीं लगता कि गार्डेनरीच की पांच मंजिला ऊंची इमारत प्रशासन की नजरों से बचकर बनाई गई है।
Calcutta HC on Garden Reach Case
कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी रिपोर्ट मांगी है कि निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत गिरने के मामले में क्या कार्रवाई की गई है। संबंधित अधिकारियों को हलफनामे में विवरण देना चाहिए।
मामले की सुनवाई गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष हुई।
गार्डनरिच इलाके में अवैध निर्माण को लेकर बीजेपी नेता राकेश सिंह ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित मामला दायर किया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक गार्डनरिच में अवैध निर्माण ढहाने से 10 लोगों की मौत हो गई।
इलाके में ऐसे करीब 50 से ज्यादा अवैध निर्माण हैं। वादी ने इस संबंध में अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ”मैंने सुना है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने बचाव कार्य बंद कर दिया है।
अगर कोई और मलबे में फंस गया तो क्या होगा? प्रत्येक पंचायत, नगर पालिका में एक निगरानी समिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि पांच मंजिला ऊंची इमारत प्रशासन की नजर के बगैर बनाई गई है (Calcutta HC on Garden Reach Case)।
न्यायाधीश ने कहा, “मान लीजिए कि आपने आवश्यक अनुमति के साथ निर्माण स्थल के सामने रेत की आधी लॉरी और ईंटों की एक लॉरी रखी है। तुरंत जासूस आ जायेंगे, जिससे इलाके के पार्षद को पता चल जायेगा।
