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EVM VVPAT पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, 100 फीसदी पर्चियों के मिलान को ना, बैलेट से चुनाव की मांग खारिज

देश

EVM VVPAT – लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने EVM VVPAT पर अहम फैसला सुनाया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया है।बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है।

कोर्ट ने कहा कि हम दो निर्देश दे रहे हैं। सिंबल लोडिंग यूनिट सील की जाएं और कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएट पूरी तरह से चेक की जाएं।

कई संगठनों ने याचिका दाखिल की थी कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान भी किया जाए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मामले में सुनवाई की है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम-वीवीपैट का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा।

45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी। कोर्ट ने सिंबल लोडिंग यूनिट सील करने का निर्देश दिया है।

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