SSC Recruitment Case – सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती मामले में कहा कि राज्य और एसएससी समेत सभी पक्षों को 2 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा।
SSC Recruitment Case
इसके बाद किसी का हलफनामा स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पांच पक्षों की सुनवाई होगी।
इन पांच पक्षो में में 1) राज्य 2) एसएससी 3) प्रधान एजेंट 4) नौकरी छूटना 5) सीबीआई शामिल है। इसके अलावा अगर कोई अन्य पक्ष कोई बयान देना चाहता है तो वह लिखित तौर पर दे सकता है। लेकिन बयान पाँच पेज से ज़्यादा नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया का पूरा पैनल रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ के फैसले के परिणामस्वरूप, 25,753 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।
फैसले के 48 घंटे के भीतर फैसले को चुनौती देने राज्य सुप्रीम कोर्ट चला गया। राज्य और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी वहां मामले दायर किए। कुछ नौकरी गंवाने वाले भी सुप्रीम कोर्ट गये।
SSC Recruitment Case – सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने नौकरी रद्द करने के मामले की सुनवाई शुरू की।
7 मई को इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी भर्ती प्रक्रिया में 25753 लोगों की नौकरियां रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।